Agniveer Reservation : केंद्र सरकार का एलान, पूर्व अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में मिलेगा 50% आरक्षण

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नई दिल्ली। Agniveer Reservation :  गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

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एक लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने इन पदों के लिए ‘पूर्व-अग्निवीर’ नाम की एक नई कैटेगरी बनाई है। इसमें 50 प्रतिशत वैकेंसी का प्रावधान है, तय अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट है और पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए तय उम्र सीमा से पांच साल की अतिरिक्त छूट है।

इसके अलावा और किन चीजों में मिलेगी छूट?

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएपीएफ कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन पदों के लिए अप्लाई करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी।

राय ने कहा, “पूर्व-अग्निवीरों की आगे की तरक्की में तालमेल बिठाने के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक खास ‘पूर्व-अग्निवीर विंग’ बनाया गया है।” बता दें कि अग्निवीरों के पहले बैच का चार साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है।

गृह मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव

गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी करके ‘बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम, 2015’ में बदलाव किया था। इसके तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर पूर्व-अग्निवीरों के लिए कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

नोटिफिकेशन में कहा गया था, “सीधी भर्ती (50 प्रतिशत सहित) के जरिए हर भर्ती वर्ष में पूर्व-अग्निवीरों के लिए वैकेंसी रिजर्व की जाएंगी। साथ ही सालाना वैकेंसी में पूर्व-सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत और कॉम्बैटाइज्ड कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए 3 प्रतिशत तक जगह रिजर्व रहेगी।” पिछले साल मई में सीआरपीएफ ने भर्ती नियमों में इसी तरह का बदलाव किया था।

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